11 Foreign Breeds Dog Banned, आप कुत्ते पालने के शौकीन है तो यह खबर आपके लिए बड़े काम की है। हरियाणा की एक अदालत ने एक 11 विदेशी ब्रीड के कुत्तों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
अदालत ने कहा कि कुत्ते के हमले से पीड़ित गुरु ग्राम निवासी महिला को ₹2लाख का मुआवजा दिया जाए। कोर्ट ने इस घटना के बाद से 11 विदेशी नस्ल के कुत्तों पर प्रतिबंध लगाने का भी निर्देश जारी कर दिया है।
ताजा मामला है गुरुग्राम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में का जहां कुत्ते के हमले से घायल एक महिला को ₹2 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर एमसीजी चाहे तो वह यह राशि कुत्ते के मालिक से भी वसूल सकती है।
जानकारी अनुसार 11 अगस्त को एक महिला पर एक पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया था। वह महिला सहायिका के रूप में काम करती थी। कुत्ते के हमले के बाद महिला के सिर और चेहरे पर गंभीर चोट आई थी, जिसके बाद उसे गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती कराया गया।
जब मामला दर्ज कराया गया तो, दर्ज प्राथमिकी में कुत्ते की नस्ल पिटबुल बताई गई थी बाद में कुत्ते के मालिक ने बताया कि नर्सों अर्जेंटीनो है। इसके बाद गुरूग्राम के उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने एमसीडी को कुत्ते को हिरासत में लेकर और कुत्ते के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्देश दिया था।
आदेश में 11 विदेशी नस्ल के कुत्तों पर भी प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। आपको बता दें कि पीड़ित की ओर से अधिवक्ता ने 20 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन अदालत ने 2 लाख रुपये देने की बात कही ।
इन कुत्तों पर लगाया गया है प्रतिबंध
डोगो अर्जेंटीनो, अमेरिकी पिट-बुल टेरियर, रॉटवीलर, बंदोग, फिला ब्रासीलेरो, अमेरिकन बुलडॉग, केन, बोअरबेल, नीपोलिटन मास्टिफ, प्रेसा कैनारियो।