Logo
  • June 18, 2025
  • Last Update January 8, 2025 1:51 pm
  • Noida

Rahul Gandhi Disqualified: Modi Surname मामले में दोषी राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हुई, वायनाड सीट खाली, कांग्रेस क्या करेगी, खड़गे ने बताया? VIDEO

Rahul Gandhi Disqualified: Modi Surname मामले में दोषी राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हुई, वायनाड सीट खाली, कांग्रेस क्या करेगी, खड़गे ने बताया? VIDEO

Rahul Gandhi Disqualified: Modi Surname मामले में दोषी करार दिए गए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई है। लोक सभा सचिवालय से जारी अधिसूचना में बताया गया कि 23 मार्च को दोषी करार दिए गए राहुल गांधी की सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है। इस अधिसूचना के बाद केरल की वायनाड सीट खाली हो गई है। लोक सभा की सदस्यता छिनने का फैसला कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। समाचार एजेंसी PTI ने लोक सभा महासचिव की तरफ से जारी नोटिफिकेशन जारी किया।

Rahul Gandhi Disqualified हो गए कांग्रेस क्या करेगी

राहुल की सांसदी रद्द होने के बाद अब कांग्रेस क्या करेगी? इस सवाल पर कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि पार्टी राहुल के खिलाफ की गई कार्रवाई से सहमत नहीं है। पार्टी इस एक्शन के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी। आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? इस संबंध में आगे की रणनीति पार्टी की बैठक में तय की जाएगी।

राहुल गांधी पर चार साल पुराने मामले में कार्रवाई

गौरतलब है कि लोक सभा 2019 के लिए चुनावी रैली करने कर्नाटक पहुंचे राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करने के लिए घोटालों को उजागर करने का रास्ता चुना। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा, ऐसा क्यों है कि सभी चोरों के सरनेम में मोदी लिखा है। उन्होंने आईपीएल के फाउंडर ललित मोदी और पीएनबी घोटाला मामले का जिक्र करते हुए नीरव मोदी का नाम लिया। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी लिया और कहा कि खोजने पर और ऐसे लोग मिल जाएंगे।

पूर्णेश मोदी राहुल गांधी को कोर्ट लाए

बता दें कि राहुल के बयान से आहत गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ सूरत की कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उन्होंने खुद इस मामले में गुजरात हाईकोर्ट से स्टे भी लिया। बाद में ट्रायल कोर्ट (CJM कोर्ट) की सुनवाई पूरी होने के बाद राहुल को खुद पेश होने का निर्देश दिया गया। राहुल की मौजूदगी में कोर्ट ने उनका पक्ष सुना और सार्वजनिक मंच से मोदी सरनेम का इस्तेमाल करने के आधार पर राहुल को दो साल जेल की सजा सुनाई गई। क्रिमिनल केस में दो साल की सजा के कारण राहुल की सदस्यता पर तलवार लटक रही थी। सेशंस कोर्ट में अपील की गुंंजाइश थी, लेकिन इससे पहले लोक सभा महासचिव ने उनकी सदस्यता रद्द होने की अधिसूचना जारी कर दी।

सांसदी किस कानून के तहत छिनी, 2031 तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे

राहुल गांधी की संसद सदस्यता जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत छिनी है। इस कानून के तहत किसी को अगर क्रिमिनल केस में दोषी पाया जाता है तो उसकी सदस्यता छिन जाती है। इसके साथ ही अगले 6 साल तक निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने पर भी रोक लग जाती है, ऐसे में कानून के जानकारों की राय में किसी कोर्ट से राहत नहीं मिलने की सूरत में राहुल 2031 तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

Related Articles