लखनऊ : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट सचिव और केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के मुख्य आयुक्त को गुटखा विज्ञापन में नजर आने वाले फिल्मी सितारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाले पहले के ज्ञापन का जवाब नहीं देने पर नोटिस जारी किया। अदालत ने भेजा केन्द्रीय कैबिनेट सचिव तथा केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की मुख्य आयुक्त को नोटिस l
न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने मोतीलाल यादव द्वारा दायर अवमानना याचिका पर आदेश पारित किया और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की मुख्य आयुक्त निधि खरे से पूछा कि उन्हें अदालत की कथित अवमानना के लिए दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए। पीठ ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख नौ अक्टूबर तय की।