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  • July 27, 2024
  • Last Update July 25, 2024 2:05 pm
  • Noida

Gyanwapi Shringar Gauri Case, कार्बन डेटिंग की याचिका खारिज

Gyanwapi Shringar Gauri Case, कार्बन डेटिंग की याचिका खारिज

Gyanwapi Shringar Gauri Case ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज कोर्ट ने फैसला देते हुए ज्ञानवापी परिसर में मिले तथाकथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया है, हिंदू पक्ष ने कार्बन डेटिंग की याचिका लगाई थी .

हिंदू पक्ष ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की थी, जिसे जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले को हिंदू पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

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आपको बता दें कि हिंदू पक्ष ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग की थी जिसे जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने खारिज कर दिया है.

 

12 अक्तूबर को सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतजामिया (Anjuman Intejamia) ने अपना पक्ष रखा फिर वादिनी संख्या 2 से 5 तक के अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन (Vishnu shanker Jain) ने प्रति उत्तर में हिंदू पक्ष की दलीलें पेश की जबकि वादिनी संख्या एक के अधिवक्ता मान बहादुर सिंह ने कोई भी दलील देने से इनकार कर दिया तब अदालत ने आदेश के लिए 14 अक्तूबर की तिथि नियत कर दी.

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