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  • July 27, 2024
  • Last Update July 25, 2024 2:05 pm
  • Noida

Supreme Court, राजीव गांधी हत्या के दोषियों को रिहा करने का आदेश

Supreme Court, राजीव गांधी हत्या के दोषियों को रिहा करने का आदेश

Supreme Court, सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के दोषी छह अभियुक्तों को रिहा करने का आदेश दिया। नलिनी भी रिहा होंगे। सभी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी और ने नहीं तो कोर्ट ये कदम उठाएगा। कोर्ट ने कहा कि दोषी पेरारीवलन की रिहाई का आदेश बाकी दोषियों पर भी लागू होगा।

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दोषियों नलिनी और आरपी रविचंद्रन की समय से पहले रिहाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

मई में, शीर्ष अदालत ने एजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री की 1991 की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और बीवी नागरत्ना ने दोषियों को रिहा करने का आदेश पारित किया।

इसमें कहा गया है कि पेरारीवलन से संबंधित अदालत का आदेश मामले के अन्य सभी दोषियों पर लागू होता है और यह भी कहा गया है कि तमिलनाडु ने मामले के सभी दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की थी।

दोषियों एस. नलिनी और आरपी रविचंद्रन ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसने जेल से रिहाई की मांग करने वाली उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।

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याचिकाओं के जवाब में, तमिलनाडु सरकार ने कहा कि दोनों ने 30 साल से अधिक जेल की सजा काट ली है और उसने चार साल पहले सभी सात दोषियों की सजामाफी को मंजूरी दे दी थी।

18 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने के लिए अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया, क्योंकि उसने पेरारिवलन की रिहाई का आदेश दिया था।

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