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  • November 9, 2024
  • Last Update November 8, 2024 9:24 am
  • Noida

Tajmahal Fact finding Enquiry, तथ्यों की जांच मांग वाली याचिका खारिज

Tajmahal Fact finding Enquiry, तथ्यों की जांच मांग वाली याचिका खारिज

Tajmahal Fact finding Enquiry, Tajmahal के इतिहास की ‘तथ्यों की जांच’ करने और स्मारक के परिसर में ’22 कमरों को खोलने’ के निर्देश देने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया।

स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित है। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस एम.एम. सुंदरेश ने कहा कि उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करने में गलती नहीं की।

शीर्ष अदालत ने इसे ‘पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन’ करार देते हुए याचिका खारिज कर दी। इस साल मई में, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रजनीश सिंह नामक व्यक्ति की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।

सिंह ने भाजपा की अयोध्या यूनिट के मीडिया प्रभारी होने का दावा किया था।

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उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता यह स्थापित करने में विफल रहा कि उसके कौन से कानूनी या संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है।

याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि कई हिंदू समूहों ने दावा किया है कि ताजमहल एक पुराना शिव मंदिर है, जिसे तेजो महालय के नाम से जाना जाता था। उन्होंने तर्क दिया कि इस सिद्धांत का समर्थन कई इतिहासकारों ने भी किया है।

उच्च न्यायालय ने आकस्मिक तरीके से याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता की खिंचाई की और कहा कि वह इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आदेश पारित नहीं कर सकता।

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याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि विवाद को शांत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 22 कमरे ताजमहल की चार मंजिला इमारत के ऊपरी और निचले हिस्से में स्थित हैं, जिन्हें स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।

इतिहासकारों और हिंदू उपासकों का हवाला देते हुए, याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि ऐसा माना जाता है कि उन कमरों में एक शिव मंदिर है। हालांकि, हाईकोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था।

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