Logo
  • June 19, 2025
  • Last Update January 8, 2025 1:51 pm
  • Noida

UP Liquor Strict Rule : नई नीति से महंगी होगी ‘मधुशाला’ योगी सरकार को उम्मीद- आएगा 45 हजार करोड़ रुपये का राजस्व

UP Liquor Strict Rule : नई नीति से महंगी होगी ‘मधुशाला’ योगी सरकार को उम्मीद- आएगा 45 हजार करोड़ रुपये का राजस्व

UP Liquor Strict Rule : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शनिवार को देर शाम हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गयी। नयी आबकारी नीति 2023-24 में शराब और बीयर की दुकानों की लाइसेंस फीस 10 फीसदी बढ़ाई गई है। देशी‚ अंग्रेजी शराब और बीयर के दाम भी बढ़ाए गए हैं। बढ़ोतरी एक अप्रैल से लागू होगी। इसके साथ ही सभी को शराब व बीयर अगले वित्तीय वर्ष में 10 फीसदी ज्यादा बेचना होगा।

राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग से करीब 45 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लाभ तय किया है। नया लाभ वर्तमान वित्तीय वर्ष के लाभ से पांच हजार करोड़ अधिक है। फिलहाल लाइसेंस फीस वृद्धि में भी एक लाख का इजाफा कर दिया।

देशी, अंग्रेजी और प्रीमियम ब्रांड में कितने बड़े दाम..

आबकारी नीति में किए गए प्रावधानों से देशी‚ अंग्रेजी और प्रीमियम ब्रांड की शराब और बीयर के दामों में 5 से 10 रुपये की वृद्धि होगी। नई नीति से देशी शराब–5‚ अंग्रेजी–10 और बीयर के दामों में 5 से 7 रुपये की वृद्धि होगी। पहली अप्रैल से देशी शराब की कीमतें बढ़ेंगी।

अंग्रेजी के पापुलर ब्रांड के दाम में भी 10 रुपये और बीयर के दाम में 5 से 7 रुपये की वृद्धि होगी। नई नीति में देशी एवं अंग्रेजी शराब‚ बीयर की दुकानों और मॉडल शॉप के खुलने और बंद होने का समय यथावत रखा गया है। विशेष अवसरों पर शासन की पूर्व अनुमति से बिक्री के समय में वृद्धि की जा सकेगी। मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस दो लाख से बढ़ाकर तीन लाख कर दी गई है।

होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और बार के लाइसेंस महंगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए नयी आबकारी नीति को मंजूरी दी गयी। नई आबकारी नीति में होटल रेस्टोरेंट एवं क्लब आर के लाइसेंस लेने में भी शुल्क की वृद्धि की गई है। विदेशी मदिरा, बियर, भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों और मॉडल साहब के लाइसेंस में 10% की वृद्धि की गई है। जानकारी के मुताबिक मादक वस्तुओं के निर्माण‚ परिवहन‚ आयात‚ निर्यात‚ बिक्री एवं कब्जे में रखे जाने संबंधी गतिविधियों को विनियमित एवं नियंत्रित करते हुये प्रदेश के वित्तीय संसाधनों की वृद्धि करने‚ उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त मदिरा की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित कराने जाने को लेकर नयी नीति लायी गयी है।

Related Articles