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  • November 22, 2024
  • Last Update November 16, 2024 2:33 pm
  • Noida

UP Nikay Chunav, तय समय पर होंगे मतदान, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

UP Nikay Chunav, तय समय पर होंगे मतदान, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

UP Nikay Chunav, यूपी निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए निकाय चुनाव के लिए 5 सितंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन खारिज कर दिया है।

इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार को निकाय चुनाव को बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने के आदेश दिए हैं। यह निर्देश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति सौरव लवानिया की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर दाखिल याचिकाओं पर एक साथ पारित किया है।

हाईकोर्ट ने कहा कि बिना ट्रिपल टेस्ट के आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता है। तो अब गेंद सरकार के पक्ष में है अगर सरकार ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले पर जाती है तो चुनाव टलेगा ,नहीं तो बिना आरक्षण के अगर चुनाव कराती है तो चुनाव समय पर होंगे.

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