UP Nikay Chunav, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के एक हिस्से पर फिलहाल रोक लगा दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने 31 जनवरी से पहले निकाय चुनाव कराए जाने का आदेश दिया था.
यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण वाले मामले पर राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक इस फैसले पर रोक जारी रहेगी.
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को जानकारी दी कि राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के अध्ययन के लिए एक आयोग का गठन कर दिया है.
इस आयोग का कार्यकाल 6 महीने का है. लेकिन इस बात का प्रयास किया जाएगा कि आयोग 31 मार्च तक रिपोर्ट दे दे.