UP Social Welfare Dept में नवीन एक मुश्त समाधान योजना लाई गई है। इसका मकसद अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० द्वारा संचालित योजनाओं में वितरित ऋण के बकायेदारों से वसूली करना है। वन टाइम सेटलमेंट का लाभ प्राप्त करने हेतु 15 दिसम्बर से 30 जून तक किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर योजना का लाभ उठायें
एक मुश्त समाधान योजना (ओ०टी०एस०) प्रबन्ध निदेशक उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० द्वारा लागू की गयी है। जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) जी०आर० प्रजापति ने बताया कि एक मुश्त समाधान योजना के तहत लोन लेने वाले के द्वारा पैसे न चुकाए जाने पर धनराशि वसूली जाएगी।
जमा करने की तिथि तक साधारण ब्याज सहित देय अवशेष सम्पूर्ण धनराशि एक मुश्त जमा करानी होगी लाभार्थी के ऋण खाते में लगाया गया दण्ड ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज माफ किया जायेगा एक मुश्त समाधान योजनान्तर्गत ऐसे ऋण गृहिता आच्छादित होगें जिनके ऋण वसूली की अवधि 36/60 माह पूर्ण होने के बाद भी ऋण खात में देयता अवशेष प्रदर्शित हो रही है तथा जिनके द्वारा कोई धनराशि जमा नहीं की है अथवा अत्यन्त अल्प धनराशि जमा की गयी है। उ जनपद के उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० द्वारा संचालित
योजना के समक्ष ऋण
गृहिताओं से कहा हैं कि वह एक मुश्त समाधान योजना ओ०टी०एस० का लाभ प्राप्त करने हेतु 15 दिसम्बर से 30 जून तक किसी भी कार्य दिवस में जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं कास निगम लि० विकास भवन अथवा विकास खण्ड कार्यालय में तैनात सहायक ग्राम विकास अधिकारी (स०कo) से सम्पर्क कर योजना का लाभ प्राप्त करें।