UPSRTC (उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम) के प्रबंध निदेशक संजय कुमार ने बस स्टेशनों पर खाद्य व पेय पदार्थों की सूची से इतर वस्तुओं की बिक्री को लेकर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने आदेश दिया है कि सूची से इतर वस्तुओं की बिक्री न की जाए, नहीं तो अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बाकायदा अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी है।
लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के बस अड्डों पर सूची से इतर खाद्य और पेय सामग्रियों की बिक्री अब एआरएम, आरएम समेत संचालकों को भारी पड़ेगी। एमडी संजय कुमार ने कहा है कि अनुबंध के आधार पर सामानों की सूची भी मांगी है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीय स्तर से दिए गए ठेके के स्टॉलों पर बाहर के सामानों की बिक्री की लगातार शिकायतें मिल रहीं हैं, जबकि 2020 की नियमावली के मुताबिक इस पर रोक है। उन्होंने कहा कि नियमावली की अनदेखी कर इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है। यह अवमानना की श्रेणी में आता है।
उन्होंने रीजनल मैनेजर, सेवा प्रबंधक, और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि क्षेत्रीय स्तर पर निर्धारित किए गए स्टॉलों पर अनुबंध के आधार पर बिक्री के सामानों की सूची लगाई जाए। संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिया जाए कि इसकी अनदेखी किसी भी शर्त पर न हो, अन्यथा उनका ठेका निरस्त कर दिया जाएगा। अनुबंध की अनदेखी किए जाने की पहली शिकायत पर स्टेशन प्रभारी से स्पष्टीकरण लिया जाएगा। दूसरी बार ऐसी हरकत मिलने पर स्टेशन प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी की जाएगी। तीसरी बार में स्टेशन प्रभारी का निलंबन करने के साथ ही डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को आरोपित किया जाएगा।
अलीगढ़ एटा डिपो पर सख्त कार्रवाई
28 व 29 नवंबर को एटा डिपो की बस में आग लगने के कारणों की जांच में सामने आया है कि चालक ने बस में अतिरिक्त लाईट, प्रेशर हार्न, पंखे लगाए थे। जिसके कारण वायरिंग हीट होना सामने आया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक संजय कुमार ने कहा कि बसों के सुरक्षा मानकों पर दिए गए निर्देशों का अनुपालन न करने की वजह से बस में भीषण आग लगने और निगम को भारी आर्थिक क्षति पहुंचाई। अलीगढ़ क्षेत्र के एटा डिपो चालक सत्यभान सिंह को एटा डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने निलंबित कर दिया।