पूर्व सांसद और गैंगस्टर Atiq Ahmed हत्याकांड में दोषी पाए गए हैं। ईडी ने गैंगस्टर अतीक अहमद की 75 लाख रुपये नकद, 200 बैंक खातों के दस्तावेज, 50 शेल फर्में जब्त कीं हैं।
जेल में बंद गैंगस्टर- राजनेता बने अतीक अहमद और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 15 स्थानों पर छापेमारी के बाद जब्ती की गई।
ईडी ने कहा कि करीब 200 बैंक खातों और 50 शेल संस्थाओं से संबंधित दस्तावेज को जब्त किया गया। इनका उपयोग जबरन वसूली, जमीन हड़पने और अन्य आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न अवैध धन की शोधन के लिए किया गया था।
ईडी के अनुसार, “अतीक अहमद के करीबी सहयोगियों और फर्मों के नाम पर 100 से अधिक संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं। इन संपत्तियों के अतीक की बेनामी संपत्ति होने का संदेह है।” छापेमारी में 50 करोड़ रुपये से अधिक के नकद लेन-देन का भी पता चला है।
किसानों से स्पष्ट रूप से आपराधिक धमकी के माध्यम से खरीदी गई संपत्तियों (जबरन) के दस्तावेज भी पाए गए हैं।” ED ने बुधवार को अतीक और उसके रिश्तेदार खालिद जफर, उसके वकील-सह-साथी सौलत हनीफ खान, उसके सहयोगियों असद, वदूद अहमद, काली, मोहसिन, चार्टर्ड अकाउंटेंट सबीह अहमद, चार्टर्ड अकाउंटेंट आसिफ जाफरी, सीताराम शुक्ला (एकाउंटेंट) रियल एस्टेट डेवलपर्स संजीव अग्रवाल और दीपक भार्गव के परिसरों की भी तलाशी ली।
2021 में, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उनकी पत्नी से संबंधित 8.14 करोड़ रुपये के कई बैंक खातों में जमीन और धन सहित अचल और चल संपत्ति अटैच की थी।
अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम पर मौजा कटका, परगना झूंसी, तहसील फूलपुर स्थित जमीन की कुर्की की गई। इसे अहमद ने केवल 4.5 करोड़ रुपये में खरीदा था, जो सरकार के 6.86 करोड़ रुपये के मूल्य से काफी कम है। इसके अलावा, ईडी ने अहमद के 10 बैंक खातों और शाइस्ता परवीन के एक खाते में पड़े 1.28 करोड़ रुपये के बैंक खाते को भी कुर्क किया था।