Expressway उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण (Uttar Pradesh State Transport Authority) की 30 जनवरी को संपन्न हुई बैठक में तीन मार्गों पर स्थाई सवारी गाड़ी परमिट (carriage permit)के लिए 30 मार्च की अंतिम अवधि तय की है. राज्य परिवहन प्राधिकरण की सचिव ममता शर्मा ने यह जानकारी दी है.
उन्होंने बताया कि चित्रकूट (भरतकूप)-भरथना (इटावा) वाया बांदा, राठ जालौन, औरैया (बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे) मार्ग पर, लखनऊ (चॉदसराय)-गाजीपुर (मरदह) वाया अम्बेडकरनगर, आजमगढ़, (पूर्वान्चल एक्सप्रेस वे) मार्ग और बोटेनिकल गार्डन सेक्टर-37 नोएडा से कौशाम्बी-मेरठ एक्सप्रेस वे-मोदीपुरम पब्लिक स्कूल (मेरठ) मार्ग पर प्राधिकरण की तरफ से निर्धारित मानकों के अधीन स्वीकृत स्थायी सवारी गाड़ी परमिट प्राप्त करने की आखिरी तिथि 30 मार्च निर्धारित की है.
उन्होंने बताया कि परमिट के लिए प्रस्तावित डीजल चलित वाहन सिर्फ बीएस-6 होगी. परमिट के लिए प्रस्तावित सीएनजी वाहन तीन वर्ष से अनधिक पुरानी कम्पनी फिटेड होगी.
वाहन में सीट 2×2 होगी. बस में सीटिंग क्षमता 42 से अधिक नहीं होगी. परस्पर प्रतिस्पर्धा को ध्यान में रखकर निजी संचालकों में एक परिवार के केवल एक ही आवेदक को परमिट स्वीकृत किया जायेगा.
राज्य परिवहन प्राधिकरण की सचिव ममता शर्मा ने बताया कि जिन निजी संचालकों/परिवार के सदस्यों की तरफ से मार्ग पर परमिट के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं उनको इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि मार्ग पर अन्य परमिट के लिए उनकी ओर से दावा नहीं किया जायेगा.