Varanasi : रंजिश को लेकर प्राणघातक हमला करने के मामले में आरोपित को राहत मिल गई। अपर जिला जज (चतुर्दश) देवकांत शुक्ला की अदालत ने रौनाकला, चोलापुर निवासी आरोपित सुनील कुमार को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव व अधिवक्ता विकास सिंह ने पक्ष रखा.
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा राम गोपाल सोनकर ने चोलापुर थाने में 28 जनवरी 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसका चचेरा भाई मुनारी बाजार में ठेला लेकर टमाटर बेचने के लिए गया था। उसी दौरान शाम 6 बजे बढ़करा के लेने देने में ग्राम रौनाकला के विपक्षीगण ज्ञानी व सुभाष सोनकर, बृजेश व सुनील मुनारी बाजार में गालियां देते हुए मेरे भाई सुरेश, धर्मेन्द्र, जितेन्द्र सोनकर पर लाठी, डण्डे से प्राणघातक हमला कर दिए। हमले में सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. जिसमें सुरेश सोनकर को हालत गंभीर पर एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था. जिसके बाद आरोपित ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी.