Varanasi Loot Accused Bail : विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) अनिल कुमार की अदालत ने युवक के साथ मारपीट, उसकी घड़ी व रुपये लूटने के मामले में आरोपित को जमानत दे दी। उत्तर प्रदेश के Varanasi में Loot Accused Bail प्रकरण में मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी मिल्कीचक रोहनिया निवासी नीतीश कुमार उर्फ लड्डू यादव है। कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए की दो जमानत एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अधिवक्ता विकास सिंह एवं सुमित उपाध्याय ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी राज मोदनवाल ने 22 सितम्बर 2022 को रोहनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
आरोप था कि वह 16 सितम्बर 2022 को लगभग 3.25 बजे दोपहर में अपने आवास से मोटरसाइकिल से अपने फैक्ट्री मौढैला लिए जा रहा था। वह जैसे ही शहाबाबाद स्थित राजेन्द्र टोयटा के सामने पहुंचा, तभी टोडरपुर निवासी हरिओम सिंह टोडरपुर व मिल्कीचक निवासी लड्डू यादव अपने अन्य 2 अज्ञात साथी को लेकर आए और गालियां देते हुए हरिओम सिंह ने धारदार हथियार दिखाते हुए उसे खींचकर अपने मोटरसाइकिल पर जबरदस्ती बैठा लिया व अपने निवास स्थान पर ले जाकर लगभग 2-3 घंटे तक बुरी तरह मारा पीटा।
आरोप ये भी था कि सर पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर सिर फोड़ दिया और प्रार्थी लहूलुहान हो गया। आरोपितों ने पीड़ित का स्मार्ट वॉच जिसका मूल्य 2300 रुपये था और 7600 रुपये नकद छीन लिये। पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। बाद में जबरन सादे स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर करवाया गया। लहूलुहान हालात में मेन हाईवे पर लाकर छोड़ दिया और वहां से भाग गए।