Logo
  • October 3, 2024
  • Last Update August 15, 2024 9:49 am
  • Noida

वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

भारत में चुनाव होने वाले हैं। अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, भारतीय संविधान के अनुसार मतदाता पहचान पत्र का होना आवश्यक है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, उसे मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करने की अनुमति है, जिसे मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) भी कहा जाता है। मतदाता पहचान पत्र मूल रूप से एक फोटो पहचान पत्र है जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाता है। यह पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है। आमतौर पर लोग खुद को वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन करने से रोकते हैं, क्योंकि यह एक लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया है। परेशानी को कम करने और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन किया जा सकता है।

 

ऑनलाइन आवेदन के लिए :

मतदाता पहचान पत्र होने के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि मतदाता सूची में मतदाता का नाम होना चाहिए। चिंता न करें अगर आप अपने नाम की स्थिति के बारे में अनजान हैं तो आप इसे ऑनलाइन भी देख सकते हैं। यदि आपका नाम मतदाता सूची में मौजूद नहीं है, तो आप अपना नाम ऑनलाइन पंजीकृत करवा सकते हैं।

1. यह जांचने के लिए कि आपका नाम सूची में है या नहीं – आपको electoralsearch.in पर जाना होगा। यदि आपका नाम सूची में है, तो आप मतदान के योग्य हैं अन्यथा आपको खुद को पंजीकृत करने की आवश्यकता है।

मतदान के लिए स्वयं को पंजीकृत करने के लिए – पंजीकरण के लिए कृपया nvsp.in पर जाएं।

2. पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होता है–

यदि आप पहली बार मतदान कर रहे हैं – फार्म 6 भरें।

इसके अलावा, मतदाता जो दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित हो गए हैं, उन्हें उसी फॉर्म को भरने की आवश्यकता है।

यदि आप एनआरआई मतदाता हैं तो- फार्म 6 ए भरें।

वोटर आईडी कार्ड में किसी भी प्रकार के जोड़ या विलोपन के लिए – फॉर्म 7 भरें।

मतदाता पहचान पत्र में किसी भी सुधार के लिए – फार्म 8 भरें।

यदि आप एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो गए हैं – तो फार्म 8 ए भरें।

नोट : आप nvsp.in पर जाकर भी अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं

3. भाषा का चयन करें और अन्य महत्वपूर्ण विवरण भरें जो आवश्यक हैं। इसके अलावा, फॉर्म भरते समय सभी संबंधित दस्तावेज अपलोड करें।

4. विवरणों को क्रॉस-चेक करें और सबमिट कर दें।

5. फॉर्म भरने के बाद एक पुष्टिकरण ई-मेल प्राप्त होगा, जो मतदाता पहचान पत्र की स्थिति को ट्रैक करने में मदद करेगा। आवेदन को संसाधित करने और मतदाता पहचान पत्र जारी करने में लगभग 30 दिन लग सकते हैं।

 

सरकारी स्कूलों की शिक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता

 

ऑफलाइन पंजीकरण के लिए :

1. ऑफलाइन पंजीकरण के लिए, किसी भी व्यक्ति को फॉर्म 6 की दो प्रतियों को भरने की आवश्यकता होती है। फार्म सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, बूथ स्तर के अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों से लिया जा सकता है। ये फॉर्म मुफ्त उपलब्ध होता हैं।

2. संबंधित दस्तावेजों की प्रतियों के साथ फॉर्म डाक द्वारा भेजा जाना होता है या सीधे अपने मतदान क्षेत्र के बूथ स्तर के अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सौंपा जा सकता है।

नोट : कोई भी व्यक्ति अधिक जानकारी के लिए ecisveep.nic.in पर मतदाता विवरणिका पढ़ सकता है। इसके अलावा,अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल कर सकते हैं। (1950 से पहले अपना एसटीडी कोड जोड़ना न भूलें)।

आवश्यक दस्तावेज :

नोट : यदि आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन कॉपी रखनी होगी अन्यथा दस्तावेजों की फोटोकॉपी की आवश्यकता होगी।

1. एक पासपोर्ट साइज का फोटो।

2. एक पहचान प्रमाण पत्र – जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, हाई स्कूल मार्कशीट, या आधार कार्ड जो यूआईडीएआई द्वारा जारी किया गया हो।

3. एक पता प्रमाण पत्र – राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बिजली बिल या वर्तमान बैंक पासबुक जैसे कोई उपयोगिता बिल।

अन्य आवश्यकताएं :

1. आवेदक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

2. आवेदक को कैदी नहीं होना चाहिए और न ही वह भ्रष्ट या दिवालियों हो।

3. मूल दस्तावेजों की प्रासंगिक प्रतियां प्रस्तुत की जानी चाहिए। फॉर्म 6 जैसे अन्य दस्तावेज भी भरे जाने चाहिए।

4. मतदाता पहचान पत्र केवल सरकार द्वारा अनुमोदित वेबसाइटों और केंद्रों के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए।

editor
I am a journalist. having experiance of more than 5 years.

Related Articles