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  • November 22, 2024
  • Last Update November 16, 2024 2:33 pm
  • Noida

Allahabad High Court, 41 साल पुराने आदेश का पालन न करने पर अधिकारी निलंबन

Allahabad High Court, 41 साल पुराने आदेश का पालन न करने पर अधिकारी निलंबन

 Allahabad High Court, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के चकबन्दी आयुक्त को निर्देश दिया है कि वह 41 साल पुराने आदेश का पालन न करने पर संबंधित सहायक चकबन्दी अधिकारी (एसीओ) को तत्काल सेवा से निलंबित करें और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करें।

वर्तमान में प्रयागराज के हंडिया में तैनात एसीओ देवकांत पांडेय ने 41 साल पुराने आदेश का पालन नहीं किया, जबकि उच्च अधिकारियों ने इसके अनुपालन के लिए कई आदेश जारी किए थे।

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देवेंद्र कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने कहा, “यह सही समय है कि चकबंदी विभाग में कार्यरत लोक सेवकों के खिलाफ उनकी ओर से चूक के संबंध में विभागीय कार्रवाई की जाए। अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 3 मार्च तय की है।

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याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि चकबंदी अधिकारी द्वारा उनके मामले में दिए 17 दिसंबर, 1981 के आदेश को लागू किया जाए। संबंधित अधिकारी के आचरण को गंभीरता से लेते हुए, अदालत ने अपने आदेश में कहा, याचिकाकर्ता की दलीलें सही हैं।

अदालत ने कहा सहायक चकबंदी अधिकारी देवकांत पाण्डेय द्वारा वरिष्ठ चकबन्दी अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का पालन न करना अपराध है।

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