Imran Khan पर हुए जानलेवा हमले के केस में अब पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पुलिस प्रमुख फैसल शाहकर को 24 घंटे के भीतर मामले में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई कि अभी तक मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया। अगर ऐसा ही रहा तो सुप्रीम कोर्ट मामले का स्वतः संज्ञान लेगा। बता दें कि 3 नवंबर को पीटीआई के मार्च के दौरान हुए जानलेवा हमले में इमरान खान के पैर पर गोली लग गई थी। इस घटना में एक की मौत हो गई थी और 11 लोग घायल हो गए थे।
दरअसल, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) उमर अता बंदियाल ने इमरान खान पर हुए जानलेवा हमले में प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर स्वत: संज्ञान लेने की चेतावनी दी। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, सीजेपी ने पंजाब के महानिरीक्षक (आईजी) फैसल शाहकार से भी पूछा कि मामले में प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की गई?
पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने पूछा, “हमें बताएं कि प्राथमिकी कब दर्ज की जाएगी? प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का एक ठोस कारण होना चाहिए।” सीजेपी ने आईजी को मामले की जांच के लिए अधिकारियों को बुलाने का निर्देश देते हुए कहा, “कानून के अनुसार काम करना है, अदालत आपके साथ है।”
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पुलिस की सुप्रीम कोर्ट में दलील
आईजी शाहकर जिन्होंने पंजाब सरकार से अलग होने का फैसला किया है और मुख्यमंत्री परवेज इलाही के नेतृत्व में मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के साथ काम करने से इनकार कर दिया है, ने अदालत को सूचित किया कि “हमने प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में पंजाब के सीएम से बात की है लेकिन उन्होंने कुछ आपत्तियां व्यक्त की हैं।”