पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में सांसदों की अयोग्यता की अवधि को आजीवन की जगह 5 साल तक सीमित करने वाला विधेयक पारित हो गया। इससे संभवत: इस साल होने वाले आम चुनाव में नवाज शरीफ के सक्रिय राजनीति में लौटने का रास्ता साफ हो सकता है और वह लंदन से वापस स्वदेश आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य ठहराया था। 2018 में ‘पनामा पेपर्स’ मामले में उच्चतम न्यायालय ने नवाज को आजीवन सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य ठहराया था।
चुनाव (संशोधन) विधेयक 2023 का उद्देश्य सांसदों को अयोग्यता की अवधि को कम करना है। साथ ही पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) को राष्ट्रपति से परामर्श किए बिना चुनाव तारीखों की घोषणा करने का अधिकार देना भी है। इस विधेयक को उच्च सदन सीनेट ने 16 जून को पहले ही मंजूरी दे दी थी। कानून बनने के लिए विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाना है।
शरीफ की आजीवन अयोग्यता हो जाएगी समाप्त
जियो न्यूज की खबर के अनुसार, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) समर्थित राष्ट्रपति आरिफ अल्वी हज करने के लिए देश से बाहर हैं, इसलिए सीनेट के अध्यक्ष सादिक संजरानी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला है। संभवत: वह बिना समय बर्बाद किए विधेयक का अनुमोदन करेंगे। माना जा रहा है कि कानून बनने के बाद शरीफ की आजीवन अयोग्यता समाप्त हो जाएगी, जिससे उनके देश लौटने और अक्टूबर में संभावित आम चुनाव से पहले सक्रिय राजनीति में फिर से शामिल होने का रास्ता साफ हो जाएगा।
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हालांकि, सक्रिय राजनीति में आने से पहले शरीफ को अब भी भ्रष्टाचार के 2 मामलों में उनके खिलाफ दिए गए फैसले पलटवाने होंगे। दूसरी ओर, पाकिस्तान की संसद ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रविवार को 14.48 लाख करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी। स्वीकृत राहत पैकेज की शेष किस्त जारी करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की ओर से शर्त रखने के बाद इसमें कुछ नए कर जोड़े गए हैं। बजट में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर के लिए 3.5 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी घोषणा 9 जून को ही कर दी गई थी।