Allahabad High Court, 41 साल पुराने आदेश का पालन न करने पर अधिकारी निलंबन
Allahabad High Court, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के चकबन्दी आयुक्त को निर्देश दिया है कि वह 41 साल पुराने आदेश का पालन न करने पर संबंधित सहायक चकबन्दी अधिकारी (एसीओ) को तत्काल सेवा से निलंबित करें और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करें। वर्तमान में प्रयागराज के हंडिया में तैनात एसीओ देवकांत पांडेय ने 41 साल पुराने आदेश का पालन नहीं किया, जबकि उच्च अधिकारियों ने इसके अनुपालन…