RBI व SBI के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश सुरक्षित
RBI, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की उन अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जो बिना किसी पहचान प्रमाण के नोट बदलने की अनुमति देती हैं। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा, हम उचित आदेश पारित करेंगे। आरबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता पराग पी. त्रिपाठी ने जनहित याचिका…